भारत के राष्ट्रपति कौन है ? राष्ट्रपति की सूची, वेतन
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भारत का राष्ट्रपति देश की विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है| भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है की भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा या उसके अधीन रहकर अधिकारियों के माध्यम से संचालित होंगी| भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे| सन 1950 से अब तक भारत में 14 राष्ट्रपति चुने गए हैं|
Quick Links-
भारत के राष्ट्रपति कौन है?
भारत के प्रथम राष्ट्रपति
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के नाम
भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?
वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है?
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है और वह भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं। 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राम नाथ कोविन्द ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपारी कार्यालय ग्रहण किया था। कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के पारौख गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। कोविन्द ने वाणिज्य में अपनी स्नातक की डिग्री और डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। वह भारत के दुसरे दलित राष्ट्रपति हैं| पेशे से एक वकील, कोविन्द ने 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया था। 2015 से 2017 तक राम नाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे।
Bharat ke Pratham Rashtrapati-
भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद है| वह भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है| राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे| भारत सरकार ने 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
1950 से 2017 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची-
क्रमांक | नाम | कार्यकाल |
1 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 26 जनवरी,1950 से 13 मई,1962 (दो कार्यकाल) |
2 | डॉ. राधाकृष्णन | 13 मई,1962 से 13 मई,1967 |
3 | डॉ. ज़ाकिर हुसैन | 15 मई,1967 से 3 मई,1969 (कार्यकाल में ही मृत्यु) |
4 | वाराहगिरि वेंकट गिरि | 24 अगस्त,1969 से 24 अगस्त,1974 |
5 | फ़ख़रुद्दीन अली अहमद | 24 अगस्त,1974 से 11 फ़रवरी,1977 (कार्यकाल में ही मृत्यु) |
6 | नीलम संजीव रेड्डी | 25 जुलाई,1977 से 25 जुलाई,1982 |
7 | ज्ञानी ज़ैल सिंह | 25 जुलाई,1982 से 25 जुलाई,1987 |
8 | रामस्वामी वेंकटरमण | 25 जुलाई,1987 से 25 जुलाई,1992 |
9 | डॉ. शंकर दयाल शर्मा | 25 जुलाई,1992 से 25 जुलाई,1997 |
10 | के. आर. नारायणन | 25 जुलाई,1997 से 25 जुलाई,2002 |
11 | डॉ. ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम | 25 जुलाई,2002 से 25 जुलाई,2007 |
12 | प्रतिभा पाटिल | 25 जुलाई,2007 से 25 जुलाई,2012 |
13 | प्रणब मुखर्जी | 25 जुलाई,2012 से 25 जुलाई,2017 |
14 | रामनाथ कोविंद | 25 जुलाई,2017 से निरन्तर |
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के नाम-
डॉ जाकिर खान के अचानक निधन के बाद, मोहम्मद हिदायतुल्ला को 1 माह 3 दिन (20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक) के एक छोटे कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
इसी तरह, 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बसप्पा दनाप्पा जत्ती कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे|
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं-
भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है किस संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी| भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के लिए कुछ योग्यताएं सुनिश्चित की गई हैं|संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं निश्चित की गई हैं वह निम्नलिखित हैं-
- भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है|
- उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए|
- उस व्यक्ति को भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी आदि से संबंधित नहीं होना चाहिए|
- वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वह किसी भी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए| इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए|
राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है?
भारत का राष्ट्रपति एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है क्योंकि इसमें राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता है और भारत के संविधान के अनुसार वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इस भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होता है|
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन एक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें-
1. सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
अपना मतदान करते हैं| यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है|
वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज राष्ट्रपति के चुनाव में अलग-अलग होता है। दो भिन्न भिन्न राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है, उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक सदन के मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या तथा विधानसभा के अनुपात के बराबर पर किया जाता है| राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा से कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या से विभाजित करने के बाद प्राप्त हुए भागफल को हजार से भाग दिया जाता है| इस प्रकार जो शिक्षा प्राप्त होती है वही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानसभा के सदस्यों के मत की संख्या होगी| इसे हम निम्नलिखित सूत्र से समझ सकते हैं-
विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या ÷ राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या) ÷ 100
संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य = राज्य की विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या ÷ संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?
क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इस आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है तथा यह भी जानेंगे कि वेतन के अतिरिक्त और क्या क्या सुविधाएँ हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं|
भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह है| इस वेतन राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है और फिलहाल अभी तक यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ है| भारत के राष्ट्रपति को वेतन राशि के अलावा कई अन्य भत्तों का लाभ भी प्राप्त है| इसके अतिरिक्त निवास के लिए भारत कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है और यह दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं| राष्ट्रपति भवन लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ और इसका क्षेत्र-फल 19000 वर्ग मीटर है|
वर्तमान नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को रहने के लिए एक सुसज्जित बँगला भी दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रपति कि हवाई और ट्रेन की यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है और राष्ट्रपति के साथ एक व्यक्ति और भी यात्रा कर सकता है| भारत के राष्ट्रपति को दो लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन भी प्रदान किया जाता है और इन फ़ोन्स का बिल भारतीय सरकार प्रदान करती है|
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां-
भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्रदान की हैं जिनको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-
1. भारत के राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां
2. भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां
भारत के राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां निम्नलिखित हैं-
- कार्यपालिका शक्ति
- विधाई शक्तियां
- वित्तीय शक्तियां
- न्यायिक शक्तियां
इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन शक्तियां भी संविधान ने प्रदान की है जिनका उपयोग राष्ट्रपति संकट काल की स्थिति में कर सकता है, उदाहरण स्वरूप-
1. देश पर आंतरिक या बाहरी युद्ध के समय में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं|
2. राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है|
3. देश में वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग राष्ट्रपति अपने तरीके से कर सकता है|